1. नये नियमो में जन्म तिथि एक बार ही बदल पायेंगे (अगर जन्मतिथि varified है तो नहीं बदल पायेंगे ) जन्म वर्ष ही एंटर किया गया हो तो इसमें तीन वर्ष आगे या तीन वर्ष पीछे कर पायेंगे जैसे आपने 1987 का जन्म वर्ष लिखवाया हो तो आप इसे या तो 1990 कर सकते हैं या 1984 कर सकते हैं
2. आधार में जेंडर एक बार ही बदलकर पायेंगे !
3. नाम को केवल दो बार ही बदल पायेंगे !
online सेल्फ सर्विस पोर्टल सुविधा सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है , जिन्होंने अपना वैध मोबाइल नम्बर अपने आधार कार्ड के साथ पंजीकृत किया हुआ है! यह प्रक्रिया ऑनलाइन है, इसके लिए ओटीपी (OTP) की जरूरत पड़ती है , जो की आधार नम्बर के साथ जुड़ा हुआ हो यानि के ( AADHAAR ) के लिए मोबाइल नंबर अनिवार्य है. कोई भी व्यक्ति जन्मतिथि को ठीक कराने के लिए नजदीकी ( AADHAAR ) एनरोलमेंट सेंटर पर जा सकता था. अभी तक इस तरह की कोई पाबंदी नहीं थी कि आप कितनी बार इसे ठीक करा सकते हैं. UIDAI के सूत्रों ने कहा कि सही मामलों में AADHAAR की जन्मतिथि को बदला जाएगा, लेकिन इसके लिए आधार (AADHAAR) कार्डधारक को दस्तावेजों के साथ सबूत देने होंगे अगर जन्म तिथि अगर जन्मतिथि varified है तो आप इसे कभी भी नहीं बदल पायेंगे केवल जिनका जन्म वर्ष ही प्रिंट हुआ है वो तो इसमें तीन वर्ष आगे या तीन वर्ष पीछे कर पायेंगे जैसे आपने 1987 का जन्म वर्ष लिखवाया हो तो आप इसे या तो 1990 कर सकते हैं या 1984 कर सकते हैं ! अगर आप ऑनलाइन चेंज कर रहें हैं तो सावधानी पूर्वक करें क्यूंकि आप हर आधार में बार बार बदलाब नहीं कर पायेंगे ! अगर आपसे फिर भी गलती हो जाती है तो आपको इसे आधार सेण्टर पर ठीक करवाना होगा परन्तु यह सुबिधा केवल स्पेशल केस में ही मिलेगी आपको जरूरी दस्तावेज पहचान दिखानी होगी !
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